THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS TALKS AGAINST CASTEIST HEGEMONY IN SOUTH ASIA

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS TALKS AGAINST CASTEIST HEGEMONY IN SOUTH ASIA INDIA AGAINST ITS OWN INDIGENOUS PEOPLES

PalahBiswas On Unique Identity No1.mpg

Wednesday, January 11, 2012

Bihar Govt Should Put a Stay onAadhaar/UID Project

Hindi & English Press Release  

State Govt Should Put a Stay on Aadhaar/UID Project & Biometric based NPR for MNIC after Parliamentary Committee Report


Parliamentary Committee Cites Global Experience and Citizens Testimony to Reject Central Govt's database project 


Patna10/1/2012: A compelling logic has emerged for the Bihar Government to put a stay on the execution of the aadhaar related projects in the state following a revealing report of a multi-party Parliamentary Standing Committee (PSC) on Finance that considered the National Identification Authority of India (NIDAI) Bill, 2010 and following the grave concerns expressed by eminent citizens, former judges and academicians. Unique Identification Authority of India (UIDAI) had signed a MoU with Bihar Government on August 20, 2010 without any legal and constitutional mandate.


This disdain for the law has been characterised by the Standing Committee as `unethical and violative of Parliament's prerogatives'. Citizens have been protesting against the UID and NPR based MINIC project across the country from the very outset but prior to PSC's report it was ignored. By now it is clear that it is an unnecessary project which must be stopped.


The Parliamentary Standing Committee on Finance considering the National Identification Authority of India (NIDAI) Bill, 2010 presented its report to the Parliament on December 13, 2011. The report rejects biometric data based identification of Indians. The report is a severe indictment of the hasty and `directionless' project which has been "conceptualised with no clarity of purpose". Even the functional basis of the Unique Identification Authority of India UIDAI is unclear and yet the project has been rolled out. The Standing Committee found the biometric technology `uncertain' and 'untested'. As early as December 2009, the Biometric Data Committee had found that the error rate using fingerprints was inordinately high. In a recent interview to the press, the Director General and Mission Director of the UIDAI had admitted that fingerprints are likely not to work for authentication. The error rate could end up excluding up to 15% of the population. Yet, the UIDAI has gone on with the exercise.


There is no data protection law in place. Even though the government had recognised the need for a law to deal with security and confidentiality of information, imposition of obligation of disclosure of information in certain cases, impersonation at the time of enrolment, investigation of acts that constitute offences and unauthorised disclosure of information, the Unique Identification (UID) project was allowed to march on without any such protection being put in place.


The Parliamentary Report has raised questions of great severity about the legality and constitutionality of the Unique Identification (UID) project. It has acknowledged the many concerns that have been voiced in the past two years about the absence of a feasibility study, no cost-benefit assessment, uncertain and untested technology, an enrolment process that has national security repercussions, the lack of data protection and privacy legislation and the disrespect for Parliament by going ahead with a project that was pending parliamentary approval. It is also noticed that the data that is being collected is not being held by a government agency, about which the National Informatics Centre has expressed anxiety.


Prof. D M Diwakar, Director, ANISS said, in the aftermath of this report of the PSC, the continuance of the project as also the ongoing collection of demographic and biometric data needs to be rigorously examined, as also its ramifications for the project in Bihar. UIDAI has been trying to push for the adoption of the UID through multiple committees of several ministries and for the re-engineering of current systems to fit the requirements of the UID. There have been attempts to withdraw services such as LPG if a person has not enrolled for a UID. The creeping of voluntariness into compulsion through threat of discontinuance of services has been roundly castigated by the Standing Committee.


There has been an extraordinary amount of duplication of work. The NPR is doing the same exercise, except that the Ministry of Home Affairs has found that the excessive outsourcing and the methods used by the UIDAI for enrolment make the data inaccurate and insecure.  The multiplicity of Registrars with whom the UIDAI has entered into MoUs produces their own problems of duplication. The Standing Committee is categorical that the Empowered Group of Ministers (EGoM) constituted for the purpose of collating the two schemes namely, the UID and National Population Register (NPR), has failed. 


The project has been replete with unanswered questions. The 17 eminent citizens, as also other civil society activists and academics, had asked  that the project authorities acknowledge that many countries had abandoned  identity schemes such as had happened in the UK, China, USA, Australia and the Philippines. The Standing Committee has taken on board studies done in the UK on the identity scheme that was begun and later withdrawn in May 2010, where the problems were identified to include "(a) huge cost involved and possible cost overruns; (b) too complex; (c) untested, unreliable and unsafe technology; (d) possibility of risk to the safety and security of citizens; and (e) requirement of high standard security measures, which would result in escalating the estimated operational costs."


Echoing citizens' concerns, the Parliamentary Committee has noted that the government has "admitted that (a) no committee has been constituted to study the financial implications of the UID scheme; and (b) comparative costs of the aadhaar number and various existing ID documents are also not available." It discloses that while the UIDAI was constituted on January 28, 2009 without parliamentary approval, and UID numbers were begun to be rolled out in September 2010, the Detailed Project Report of the UID Scheme was done much later in April, 2011. The Standing Committee expressed its anxiety that, the way the project had been run, "the scheme may end up being dependent on private agencies, despite contractual agreement made by the UIDAI with several private vendors." The report records the views of Dr Usha Ramanathan, a noted jurist saying, "It is a plain misconception to think that the executive can do what it pleases, including in relation to infringing constitutional rights and protections for the reason that Parliament and legislatures have the power to make law on the subject." In view of the above, the Memoranda of Understanding (MoU) signed by UIDAI with the partners including all the States and Union Territories, 25 financial institutions (including LIC) to act as Registrars for implementing the UID scheme has become of doubtful legality.


Prof. (Dr) Mohan Rao, Centre for Social Medicine & Community Health, Jawaharlal Nehru University said, UID is dangerous for public health. It should be rejected unequivocally because it violates confidentiality and privacy which is considered sacred in medical practice and is sought to be used for accuracy in clinical trials". At the meeting J T Dsouza, Expert, Biometrics Technology, Mumbai said, "Both the UID and NPR project has been about technology that is flawed, with risks to national and individual security, ill conceived in its aims and uses, and has attempted to occupy a place where it can be above the law." In relation to biometrics, the NPR too is guilty of going beyond the mandate give to it by law. Neither the Citizenship Act 1955 nor the Citizenship Rules of 2003 permit the collection of biometrics. The Standing Committee, recognising this, has asked that the use of biometrics in the NPR be examined by Parliament. Till then the collection of biometrics must be suspended. "It is apprehended that once the database is ready it can be used to eliminate minority communities, migrants and political adversaries by some regime which finds them unsuitable for their political projects. The fact is a centralized electronic database and privacy both are conceptually contradictory; it is advisable to let it remain in decentralized silos something which even the central government's Discussion Paper on Privacy implied," said Gopal Krishna, Member, Citizens Forum for Civil Liberties.      


Taking cognizance of these concerns, Indo-Global Social Service Society (IGSSS), a civil society organization based in Delhi working with the homeless,  has disassociated itself from UID Number project which was being undertaken under Mission Convergence in Delhi. Withdrawal of IGSSS that works in 21 states of the country merits the attention of all the states and civil society organisations especially those who are unwittingly involved in the UID Number enrollment process. In its withdrawal letter IGSSS said, "we will not be able to continue to do UID enrolment, as we discussed in the meeting of 10th May 2011." It is clear that both Mission Convergence and UIDAI have been hiding these crucial facts. The letter reads, "IGSSS like many other leading civil society groups and individuals are opposed to conditional cash transfers and the UID will be used to dictate it."Most manual workers of both organised and unorganised sector lose their finger prints. The project claimed to work for them but it is they who would get excluded. It is not the question of onetime cost being incurred but also of the recurring cost of the UID and NPR project that reveals its character which does not have any constitutional or rational basis.    


A Round Table on the PSC Report and its implications for the Unique Identification (UID) project and for the Union Home Ministry's National Population Register (NPR) and the issuance of Multipurpose National Identity Cards (MNIC) was organised on January 10, 2012 at AN Sinha Institute of Social Studies (ANISS), Patna. It was organised jointly by A N Sinha Institute of Social Studies, Indian Social Action Forum (INSAF) and CFCL. This meeting was a follow up to the Round Table on Unique Identification (UID) project & Bihar Govt's role held on 3rd January, 2011, the National Seminar on Idea of Unique Identification (UID) Project held on February 21, 2011 held in the state capital. Several eminent intellectuals from various sections of society expressed their concerns about the effect of this project on the liberty of citizens and sovereignty of the country.


It emerged that journalists appear to have been compelled to accept biometric identification in the offices where they work. They have been made to accept it as a fait accompli. As a consequence they have not reported about violation of privacy rights due to biometric identification of citizens and residents of India under UID and NPR.


For Details: Gopal Krishna, Member, Citizens Forum for Civil Liberties, Mb: 09818089660, E-mail:krishna1715@gmail.com



निराधार करती आधार और जनसँख्या रजिस्टर परियोजना का सच 


दिसम्बर १३ को वित्त की संसदीय समिति की जो रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गयी उसने ये जगजाहिर कर दिया की भारत सरकार की शारीरिक हस्ताक्षर या जैवमापन (बायोमेट्रिक्स) आधारित विशिष्ट पहचान अंक (यू.आई.डी./आधार परियोजना) असंसदीय, गैरकानूनी, दिशाहीन और अस्पष्ट है और राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के लिए खतरनाक है। बायोमेट्रिक पहचान तकनीक और ख़ुफ़िया तकनीक के बीच के रिश्तो की पड़ताल अभी बाकी है. 


यह संसदीय रिपोर्ट कहती है की सरकार ने विश्व अनुभव की अनदेखी की है. इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया की मौजूदा पहचान प्रणाली को कारगर कैसे बनाया जाए. हैरानी की बात है की जल्दबाजी में ऐसी कोई तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं की गयी जिससे यह पता चलता की मौजूदा पहचान प्रणाली कितनी सस्ती है और आधार और जनसँख्या रजिस्टर जैसी योजनाये कितनी खर्चीली है. आजतक किसी को यह नहीं पता है की आधार और जनसँख्या रजिस्टर पर कुल अनुमानित खर्च कितना होगा. 


सरकार यह दावा कर रही थी कि यह परियोजना को देशवासियों और नागरिको को सामाजिक सुविधा उपलब्ध कराने की परियोजना है. अब यह पता चला है की इस योजना के पैरोकार गाड़ियो और जानवरों पर भी ऐसी ही योजना लागु करने की सिफारिश कर चुके है, ये बाते परत दर परत सामने आ रही है. यह परियोजना १४ विकासशील देशो में फ्रांस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कंपनियों और विश्व बैंक के एक पहल के जरिये लागु किया जा रहा है. दक्षिण एशिया में यह पाकिस्तान में लागु हो चुका है और नेपाल और बंगलादेश में लागु किया जा रहा है. 


संसदीय समिति ने कानुनविदों, शिक्षाविदो और मानवाधिकार कार्यकर्ताओ की इस बात को माना है की यह देशवासियों के निजी जीवन पर एक तरह का हमला है जिसे नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार के हनन के रूप में ही समझा जा सकता है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में ब्रिटेन सरकार द्वारा ऐसे ही पहचानपत्र कानून  2006 को समाप्त करने के फैसले का भी जिक्र किया है जिसका उद्धरण देश के न्यायाधिशो ने दिया था. 


भारत में इस बात पर कम ध्यान दिया गया है कि कैसे विराट स्तर पर सूचनाओं को संगठित करने की धारणा चुपचाप सामाजिक नियंत्रण, युद्ध के उपकरण और जातीय समूहों को निशाना बनाने और प्रताड़ित करने के हथियार के रूप में विकसित हुई है। भारत के निर्धनतम लोगों तक पहुंचने में 12 अंकों वाला आधार कार्ड सहायक होने का दावा करने वाले इस विशिष्ट पहचान परियोजना का विश्व इतिहास के सन्दर्भ में नहीं देखा गया।
 

खासतौर पर जर्मनी और आमतौर पर यूरोप के अनुभवों को नजरअंदाज करके, निशानदेही को सही मानकर वित्तमंत्री ने 2010-2011 का बजट संसद में पेश करते हुए फर्माया कि यू.आई.डी. परियोजना वित्तीय योजनाओं को समावेशी बनाने और सरकारी सहायता (सब्सिडी) जरूरतमंदों तक ही पहुंचाने के लिए उनकी निशानदेही करने का मजबूत मंच प्रदान करेगी। जबकि यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि निशानदेही के यही औज़ार किसी खास धर्मो, जातियों, क्षेत्रों, जातीयताओं या आर्थिक रूप से असंतुष्ट तबकों के खिलाफ भी इस्तेमाल में लाए जा सकता हैं। भारत में राजनीतिक कारणों से समाज के कुछ तबकों का अपवर्जन लक्ष्य करके उन तबकों के जनसंहार का कारण बना- 1947 में, 1984 में और सन् 2002 में। अगर एक समग्र अध्ययन कराया जाए तो उससे साफ हो जाएगा कि किस तरह संवेदनशील निजी जानकारियां और आंकड़े जिन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, वे हमारे देश में दंगाइयों और जनसंहार रचाने वालों को आसानी से उपलब्ध थे।
 

भारत सरकार भविष्य की कोई गारंटी नहीं दे सकती। अगर नाजियों जैसा कोई दल सत्तारूढ़ होता है तो क्या गारंटी है कि यू.आई.डी. के आंकड़े उसे प्राप्त नहीं होंगे और वह बदले की भावना से उनका इस्तेमाल नागरिकों के किसी खास तबके के खिलाफ नहीं करेगा? योजना योग की यू.आई.डी. और गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर वही सब कुछ दोहराने का मंच है जो जर्मनी, रूमानिया, यूरोप और अन्य जगहों पर हुआ जहां वह जनगणना से लेकर नाजियों को यहूदियों की सूची प्रदान करने का माध्यम बना। यू.आई.डी. का नागरिकता से कोई संबंध नहीं था, वह महज निशानदेही का साधन है। दरअसल यह जनवरी 1933 से जनवरी 2011 तक के ख़ुफ़िया निशानदेही के प्रयासों का सफरनामा है। 


इस पृष्ठभूमि में, ब्रिटेन की साझा सरकार द्वारा विवादास्पद राष्ट्रीय पहचानपत्र योजना को समाप्त करने का निर्णय वैसे ही स्वागत योग्य है जैसे अपनी संसदीय समिति की अनुसंसा ताकि नागरिकों की निजी जिंदगियों में हस्तक्षेप से उनकी सुरक्षा हो सके। पहचानपत्र कानून 2006 और स्कूलों में बच्चों की उंगलियों के निशान लिए जाने की प्रथा का खात्मा करने के साथ-साथ ब्रिटेन सरकार अपना राष्ट्रीय पहचानपत्र रजिस्टर बंद कर देगी। वह की सरकार ने घोषणा की है की अगले कदम में (बायोमेट्रिक) जैवसांख्यिकीय पासपोर्ट, सम्पर्क-बिन्दुओं पर इकट्ठा किये जाने वाले आंकड़ों तथा इंटरनेट और ई-मेल के रिकार्ड का भंडारण खत्म किया जाएगा।
 

18 मई, 2010 की प्रेस विज्ञप्ति में भारत सरकार ने बताया था कि कैबिनेट कमेटी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा निवासियों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की जो पद्धति सुझाई गई है, उसे सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। इसमें चेहरे, नेत्रगोलक (पारितारिका) की तस्वीर लेने और सभी दस उंगलियों के निशान लेने का प्रावधान है। इसमें 5 से 15 आयुवर्ग के बच्चों के नेत्रगोलक के आंकड़े इकट्ठा करना शामिल है। इन्हीं मानकों और प्रक्रियाओं को जनगणना के लिए रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया और यू.आई.डी. व्यवस्था के अन्य रजिस्ट्रारों को भी अपनाना पड़ेगा। संसदीय समिति ने सरकार के इस कदम को असैधानिक और कार्यपालिका के अधिकार से बाहर पाया. 


भारत की आधार परियोजना की ही तरह ब्रिटेन में भी इसका कभी कोई उद्देश्य बताया जाता था, कभी कोई। इस परियोजना को गरीबों के नाम पर थोपा जा रहा था. कहा जा रहा था कि पहचान का मसला राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक खाता, मोबाइल कनेक्शन आदि लेने में अवरोध उत्पन्न करता है। पहचान अंक पत्र गरीब नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं सहित अनेक संसाधन प्राप्त करने योग्य बनाएगा। ब्रिटेन की बदनाम हो चुकी परियोजना के पदचिन्हों पर चलते हुए यह भी कहा जा रहा था कि पहचान अंकपत्र से बच्चों को स्कूल में दाखिले में मदद मिलेगी। ब्रिटेन सरकार के हाल के निर्णय के बाद कहीं भारत में भी इस परियोजना को तिलांजलि न दे देनी पड़े, इस बात की आशंका के चलते अब सरकार के द्वारा कहा जा रहा था यह वैकल्पिक है अनिवार्य नहीं जबकि हकीकत कुछ और ही थी। 


योजना मंत्रालय की आधार यानि यू.आई.डी. योजना से गृह मंत्रालय का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) परियोजना शुरू से ही जुडा हुआ था जिसका खुलासा प्रधानमन्त्री द्वारा दिसम्बर ४, २००६ को गठित शक्ति प्राप्त मंत्रिसमूह की घोषणा से होता है जिसकी तरफ कम ध्यान दिया गया है. । यह पहली बार है कि जनसंख्या रजिस्टर बनाई जा रही है। इसके जरिए रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया जो की सेन्सस कमिश्नर भी है देशवासियों के आंकड़ों का भंडार तैयार करेंगे। यह समझ जरुरी है कि जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अलग-अलग चीजें हैं। जनगणना जनसंख्या, साक्षरता, शिखा, आवास और घरेलू सुविधाओं, आर्थिक गतिविधि, शहरीकरण, प्रजनन दर, मृत्युदर, भाषा, धर्म और प्रवासन आदि के संबंध में बुनियादी आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है जिसके आधार पर केंद्र व राज्य सरकारें योजनाएं बनती हैं और नीतियों का क्रियान्वयन करती हैं, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देशवासियों और नागरिकों के पहचान संबंधी आंकड़ों का समग्र भंडार तैयार करने का काम करेगा। इसके तहत व्यक्ति का नाम, उसके माता, पिता, पति/पत्नी का नाम, लिंग, जन्मस्थान और तारीख, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, राष्टीयता, पेशा, वर्तमान और स्थायी निवास का पता जैसी तमाम सूचनाओं का संग्रह किया जाएगा। इस आंकड़ा-भंडार में 15 साल की उम्र से उपर सभी व्यक्तियों की तस्वीरें और उनकी उंगलियों के निशान भी रखे जाएंगे।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के आंकड़ो-भंडार को अंतिम रूप देने के बाद, अगला कार्यभार होगा हर नागरिक को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करना। प्रस्तावित यह था कि पहचानपत्र एक तरह का स्मार्ट-कार्ड होगा जिसके उपर आधार पहचान अंक के साथ व्यक्ति का नाम, उसके माता, पिता, पति/पत्नी का नाम, लिंग, जन्मस्थान और तारीख, फोटो आदि बुनियादी जानकारियां छपी होंगी। सम्पूर्ण विवरण का भंडारण चिप में होगा।
 

ब्रिटेन की ही तरह यहां भी 1.2 अरब लोगों को विशिष्ट पहचान अंक देने की कवायद को रोके जाने की जरूरत thi, क्योंकि मानवाधिकार उलंघन की दृष्टि से इसके खतरे कल्पनातीत है इसे संसदीय समिति ने समझा है । बिना संसदीय सहमती के 13वें वित्त आयोग ने प्रति व्यक्ति 100 रूपए और प्रति परिवार 400-500 रूपए गरीब परिवारों को विशिष्ट पहचान अंक के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहन के बतौर दिए जाने का प्रावधान किया था। यह गरीबों को एक किस्म की रिश्वत ही है। इस उद्देश्य के लिए आयोग ने राज्य सरकारों को 2989.10 करोड़ की राशि मुहैया कराने की संस्तुति की है। 


सवाल यह है की सरकार ने नागरिकों के अंगुलियों के निशान, नेत्रगोलक की छवि जैसे जैवमापक आंकड़ों का संग्रह करने के बारे में विधानसभाओं और संसद की मंजूरी क्यों नहीं ली और इस बात को क्यों नज़र अंदाज़ किया की ऐसी ही परियोजना को ब्रिटेन में समाप्त कर दिया गया है किया है.? 


प्राधिकरण की ही जैवमापन मानक समिति (बायोमेट्रिक्स स्टैंडर्डस कमिटि) यह खुलासा किया कि जैवमापन सेवाओं के निष्पादन के समय सरकारी विभागों और वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए किया जाएगा। यहां वाणिज्यिक संस्थाओं को परिभाषित नहीं किया गया। जैवमापन मानक समिति जैवमापन में अमेरिका और यूरोप के पिछले अनुभवों का भी हवाला दिया और कहा कि जैवमापक आंकड़े राष्ट्रीय निधि हैं और उन्हें उनके मौलिक रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। समिति नागरिकों के आंकड़ाकोष को राष्ट्रीय निधि बताती है। यह निधि कब कंपनियों की निधि बन जाएगी कहा नहीं जा सकता. 


संसदीय समिति ने यह समझा की ऐसी योजनाये सरकार आम नागरिक समाज के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकते है. समिति इसे संसद के विशेषाधिकार का हनन का मामला मानती है कि विधेयक के पारित हुए बिना ही ३ करोड़ ७३ लाख यूनिक आइडेन्टटी नंबर/आधार संख्या बना लिए. 


विशिष्ट पहचान अंक और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सरकार द्वारा नागरिकों पर नजर रखने के उपकरण हैं। ये परियोजनाएं न तो अपनी संरचना में और न ही अमल में निर्दोष हैं। विशिष्ट पहचान अंक प्राधिकरण के कार्य योजना प्रपत्र में कहा गया है कि विशिष्ट पहचान अंक सिर्फ पहचान की गारंटी है, अधिकारों, सेवाओं या हकदारी की गारंटी नहीं। आगे यह भी कहा गया है कि यह पहचान की भी गारंटी नहीं है, बल्कि पहचान नियत करने में सहयोगी है। 


एक गहरे अर्थ में यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति विशिष्ट पहचान अंक जैसे ख़ुफ़िया उपकरणों द्वारा नागरिकों पर सतत नजर रखने और उनके जैवमापक रिकार्ड तैयार करने पर आधारित तकनीकी शासन की पुरजोर मुखालफत करने वाले व्यक्तियों, जनसंगठनों, जन आंदोलनों, संस्थाओं के अभियान का समर्थन करती है. समिति यह अनुसंसा करती है की संसद बायोमेट्रिक डाटा को इकठ्ठा करने के कृत्य की जांच करे. जनसंगठनों की मांग है की सी.ए.जी. विशिष्ट पहचान अंक प्राधिकरण की कारगुजारियों की जांच करे और इसके और जनसँख्या रजिस्टर द्वारा किये जा रहे कारनामो को तत्काल रोका जाये. देशवासियों के पास अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए आधार अंक योजना और जनसँख्या रजिस्टर का बहिष्कार ही एक मात्र रास्ता है.
 

गौरतलब है की कैदी पहचान कानून, १९२० के तहत किसी भी कैदी के उंगलियों के निशान को सिर्फ मजिसट्रेट की अनुमति से लिया जाता है और उनकी रिहाई पर उंगलियों के निशान के रिकॉर्ड को नष्ट करना होता है. कैदियों के ऊपर होनेवाले जुल्म की अनदेखी की यह सजा की अब हर देशवासी को उंगलियों के निशान देने होंगे और कैदियों के मामले में तो उनके रिहाई के वक्त नष्ट करने का प्रावधान रहा है, इन योजनाओं के द्वारा देशवासियों के पूरे शारीरिक हस्ताक्षर का रिकॉर्ड रखा जा रहा है. यह एक ऐसे निजाम के कदमताल की गूंज है जो नागरिको को कैदी सरीखा मानता है. बायोमेट्रिक डाटाबेस आधारित राजसत्ता का आगाज हो रहा है बावजूद इसके जानकारी के अभाव में कुछ व्यस्त देशवासियों को बायोमेट्रिक तकनीक वाली कंपनियों के प्रति प्रचार माध्यम द्वारा तैयार आस्था चौकानेवाली है. मगर लाजवाब बात तो यह है की उन कर्मचारियों से यह आशा कैसे की जा सकती है की वो बायोमेट्रिक निशानदेही की मुखालफत करेंगे जो अपने दफ्तरों में बायोमेट्रिक हस्ताक्षर करके अन्दर जाते है. ऐसे में संसदीय समिति की सिफारिशों में एक उम्मीद की किरण दिखती है. कुछ राज्यों ने भी केंद्र सरकार को ऐसी परियोजनायो के संबध में आगाह किया है. संसद और राज्य की विधान सभाओ को संसदीय समिति के सिफारिशों को सरकार से अमल में लाने के लिए तत्काल निर्णय लेने होंगे.

For Details: Gopal Krishna, Member, Citizens Forum for Civil Liberties, Mb: 09818089660, E-mail:krishna1715@gmail.com

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