THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS TALKS AGAINST CASTEIST HEGEMONY IN SOUTH ASIA

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS TALKS AGAINST CASTEIST HEGEMONY IN SOUTH ASIA INDIA AGAINST ITS OWN INDIGENOUS PEOPLES

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Friday, August 31, 2012

Fwd: [initiative-india] प्रेस नोट: भ्रष्टाचार जांच प्रकरण में म. प्र. हाई कोर्ट के सक्त आदेश:



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From: NAPM India <napmindia@napm-india.org>
Date: 2012/8/31
Subject: [initiative-india] प्रेस नोट: भ्रष्टाचार जांच प्रकरण में म. प्र. हाई कोर्ट के सक्त आदेश:
To:


जबलपुर ३१ अगस्त, २०१२:                                                                                                         प्रेस नोट 

भ्रष्टाचार  जांच  प्रकरण  में  मध्य  प्रदेश  हाई  कोर्ट  ने  

राज्य  शासन  को  दिया  सक्त  आदेश


भ्रष्टाचार  जांच  सम्बंधित  अधिकारियों  के  तबादले  के  न्या . 

झा  जांच आयोग की  मांग  पर  राज्य  शासन  जवाब  दे


राज्य  शासन आयोग   को  पूरी  अर्थ  सहायता  प्रदान करे 


हाई  कोर्ट  ने . झा  जांच आयोग  से २ महीनों में माँगा प्रगति  अहवाल 


जबलपुर ३१ अगस्त, २०१२: आज  मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  के  माननीय  न्या . श्री  के. के. लाहोटी जी और  माननीय न्या . श्री  अजीत  सिंह  जी  के   खंडपीठ  ने  नर्मदा  बचाओ  आन्दोलन  की   भ्रष्टाचार  सम्बन्धी जन  हित  याचिका  के अंतर्गत   दाखिल   की   गयी   विभिन्न    अंतरिम   अर्जियों   और मा. न्या झा आयोग के पत्रों   के आधार  पर कुछ  महत्वपूर्ण  आदेश पारित  किये |


आज सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता  नर्मदा  बचाओ आन्दोलन  की तरफ  से सामाजिक कार्यकर्ता मेधा  पाटकर  ने न्यायालय  को गंभीरता  के  साथ   सूचित  किया  कि  13 - 4 - 2011 को ही , याने कि16 महीने  पूर्व  से , झा आयोग ने प्रमुख  सचिव , मध्य  प्रदेश  शासन को एक  पत्र  लिखकर  मांग की थी  कि बड़वानी , धार  और खरगोन  जिलों   में पदस्थ  सभी  पुनर्वास सम्बन्धी अधिकारी  - कर्मचारी  जिनका कार्य फर्जी  रजिस्ट्री   जांच में शामिल  है , उन्हें  डूब क्षेत्र से अन्यत्र स्थानों पर तबादला किया जाए, ताकि जाँच किसी भी तरीके से प्रभावित न हो | 


मगर अपने ही अधिकारियों द्वारा किये गए  भ्रष्टाचार को उजागर करने में राज्य  सरकार क़ी उदासीनता के कारण, आज तक इस पत्र पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है | आन्दोलन ने भी याचिका लगाकर, महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं  गवाहों को प्रभावित करने वाले सभी पुनर्वास सम्बन्धी अधिकारी  - कर्मचारी के तबादले क़ी  मांग अप्रैल, २०११ से क़ी है | दोनों पक्षों की बात सुनकर, मा. खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि झा आयोग के उक्त  पत्र पर शासन द्वारा क़ी गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में १४  सितम्बर , २०१२ तक शपथ  पत्र प्रस्तुत करे | 


सरदार  सरोवर  विस्थापितों  के  पुनर्वास  के  विविध  मुद्दों  पर  ४ सालों से चल  रही  झा आयोग की जांच में आ  रही आर्थिक और संसाधन  सम्बन्धी कठिनाइयों  के बारें  में  खंडपीठ  ने राज्य  शासन को सक्त   आदेश दिया  कि  आयोग    द्वारा  समय  - समय   पर मांगी  जा  रही सम्पूर्ण राशि  उसे   तत्काल   उपलब्ध   किया  जाए  | मेधा पाटकर ने आयोग के ही पत्र से पढ़ते हुए, बताया कि आयोग को आज भी काम करने के लिए लाखों रुपयों क़ी ज़रुरत है, जो उसे नहीं मिल  रहे हैं  | आयोग का आरोप है कि सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य  सचिव द्वारा सहयोग नहीं करना ही इसका कारण है | 


खंडपीठ ने झा आयोग को भी आदेश दिया कि अभी तक उसे उच्च  न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत सौंपे  गए  कार्य तथा उसकी प्रगति के सम्बन्ध में और २ महीनों के अन्दर एक संक्षिप्त अहवाल प्रस्तुत  करे | आन्दोलन इन महत्वपूर्ण आदेशों का स्वागत करता  है | 


मध्य  प्रदेश  सरकार  की तरफ  से अधिवक्तआ  अर्पण  पवार  ने पक्ष  रखा  |  याचिकाकर्ता    की तरफ से मेधा पाटकर  ने न्यायालय  के सामने  हकीकत   प्रस्तुत  की | अगली  सुनवाई १४  सितम्बर , २०१२ को रखी  गयी  है  


राहुल यादव                           कैलाश अवास्या                             श्रीकांत 


संपर्क : ०९१७९१४८९७३ / ०७२९०-२९१४६४ 

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