THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS TALKS AGAINST CASTEIST HEGEMONY IN SOUTH ASIA

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS TALKS AGAINST CASTEIST HEGEMONY IN SOUTH ASIA INDIA AGAINST ITS OWN INDIGENOUS PEOPLES

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Friday, March 15, 2013

सहारा प्रमुख की गिरफ्तारी के लिये सेबी पहंचा सुप्रीम कोर्ट

सहारा प्रमुख की गिरफ्तारी के लिये सेबी पहंचा सुप्रीम कोर्ट

Friday, 15 March 2013 17:51

नई दिल्ली । सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी और विदेश जाने से रोकने के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सेबी ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय की गिरफ्तारी और उन्हें देश छोड़कर बाहर जाने से रोकने के लिये आज उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दायर की। सहारा समूह की दो कंपनियों द्वारा निवेशकों को 24 हजार करोड़ रुपया लौटाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर सेबी ने यह अर्जी दायर की है। 
न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सेबी की अर्जी पर विचार करने की सहमति देते हुये कहा कि कहा कि इसे अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 
सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जाए। 
सेबी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि उसे सहारा समूह के प्रवर्तक सुब्रत राय और दो पुरूष निदेशकों अशोक राय चौधरी तथा रवि शंकर दुबे को गिरफ्तार करने और हिरासत में सिविल जेल में रखने का कदम उठाने की अनुमति दी जाये। सेबी ने यह भी कहा कि यह अनुमति देने से पहले उनको: सहरा समूह के इन अधिकारियों को: अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए।
सेबी चाहती है कि इन सभी के पासपोर्ट शीर्ष अदालत में जमा कराये जायें।

सहारा इंडिया रियल इस्टेट कार्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इंवेन्सटमेन्ट कार्पोरेशन द्वारा अपने निवेशकों को 24 हजार करोड़ रुपए लौटाने को लेकर सहारा समूह और सेबी के बीच कानूनी विवाद चल रहा है। 
इससे पहले, निवेशकों को 24 हजार करोड़ रुपए लौटाने के लिये और अधिक समय प्राप्त करने की सहारा समूह की उम्मीदों पर आज उस समय पानी फिर गया जब शीर्ष अदालत ने उसका अनुरोध ठुकराते हुये फरवरी के पहले सप्ताह तक धन लौटाने के आदेश पर अमल नहीं करने के लिये उसे आड़े हाथों लिया। 
प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सहारा समूह की दो कंपनियों को निवेशकों का धन लौटाने की अवधि नवंबर से बढ़कार फरवरी के प्रथम सप्ताह कर दी थी। बाद में न्यायालय ने उसे और अधिक समय देने से इंकार कर दिया था। 
इन दोनों कंपनियों के साथ ही सुब्रत राय पर शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ के समक्ष न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही चल रही है।  इस पीठ ने निवेशकों का धन लौटाने के न्यायिक आदेश का पालन नहीं करने के कारण छह फरवरी को सेबी को सहारा की दोनों कंपनियों के बैंक खाते जब्त करने और उसकी संपत्ति कुर्क करने की छूट दे दी थी। (भाषा)

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